Saturday 3 August 2019

प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर...द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का रास्‍ता साफ

जयपुर


राजस्थान हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 के तहत सामाजिक विज्ञान विषय के करीब 300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है.....अदालत ने एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत एकलपीठ ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी....मुख्य न्यायाधीश एस रविन्द्र भट्ट और न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा व अन्य की  अपील पर दिए.....अपील में कहा गया कि आरपीएससी ने 13 जुलाई 2016 को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली थी......जिसका परिणाम फरवरी 2018 में जारी किया गया.....वहीं सितंबर 2018 में संशोधित परिणाम निकाला गया.....कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी को अदालत में चुनौती दी.....जिसमें खंडपीठ ने उत्तर कुंजी में संशोधन के आदेश देते हुए इसे सिर्फ याचिकाकर्ताओं पर ही लागू करने को कहा......वहीं विकेश कुमार गुप्ता व अन्य ने एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा कि खंडपीठ ने उत्तर कुंजी में संशोधन को सही मानते हुए इसका लाभ सिर्फ अपीलार्थियों तक सीमित रखने को कहा है.....ऐसे में आयोग को इस उत्तर कुंजी के आधार पर पुन: संशोधित परिणाम जारी करना चाहिए.....इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 10 जुलाई 2019 को आदेश जारी कर समस्त नियुक्तियों पर रोक लगा दी.....इस आदेश के खिलाफ प्रभावितों की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई।

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